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  • हरियाणा बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री) (नियम 61) by BOCW Board

    हरियाणा बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री) (नियम 61) by BOCW Board

    Haryana Labour Marriage Assistance Scheme Form सुपुत्री शादी वित्तीय सहायता Rs. 50,000 Haryana Labour Welfare Fund Marriage Assistance for Girls बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री) (नियम 61) by BOCW Board लेबर डिपार्टमेंट शादी वित्तीय सहायता haryana labour welfare fund scheme form in hindi hrylabour.gov.in

    Haryana Labour Marriage Assistance Scheme 50,000 रु

    नई अपडेट:– हरियाणा के श्रम विभाग ने पंजीकृत मजदूरों की बेटियों के लिए विवाह 50,000 रु सहायता योजना शुरू की है। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड 50000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। मजदूरों की पुत्रियों को विवाह के 3 दिन पूर्व (शादी के तीन दिन पूर्व)। हरियाणा श्रम विभाग लड़कियों के लिए श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म आमंत्रित करता है लोग अब हरियाणा श्रम कल्याण कोष विवाह सहायता योजना फॉर्म (Haryana Labor Child Marriage 50,000 rs Form) 2023 को आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर भर सकते हैं।

    यह भी देखे:- हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना 2026 Haryana krishi Yantra Subsidy Form

    सूचना:- बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता योजना पहले से जारी हरियाणा में कन्यादान योजना के तहत 51,000 के अलावा प्रदान की जाएगी।  हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना के तहत एक ही परिवार में 3 बेटियों की शादी तक मजदूरों को आर्थिक सहायता दी जाती है। तो, किसी भी पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) उनकी बेटियों की शादी पर 1,01,000 रु की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

    हरियाणा बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री) (नियम 61) का उद्देश्य

    इस योजना के अतंर्गत लाभार्थी की सुपुत्री  के विवाह की व्यवस्था हेतु 50,000 /- रूपये की वितीय सहायता प्रदान की जाती है।यह सहायता श्रमिक की तीन लड़कियों की शादी तक दी जाती है।

    Haryana Labor Child Marriage 50,000 rs लाभ प्राप्त करने की शर्तः

    1. लाभार्थी की  कम से कम एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होनी चाहिए।

    2. विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

    3. आवेदक वचन/स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता  किसी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।

    टिप्पणी : पंजीकृत श्रमिक की सुपुत्री की शादी के अवसर पर बोर्ड द्वारा कन्यादान के रूप में 51,000/- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसके लिए अलग से आॅनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है। अतः लाभार्थी की सुपुत्री की शादी पर 51,000(कन्यादान योजना) + 50,000(बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)) = 1,01,000/- रूपये प्रदान किये जाते हैं।

    Haryana Labour Child Marriage 50,000 Rs  Form Eligibility / पात्रता

    • Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
    • Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
    • Scheme For / इस योजना के लिए : All
    • Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

    सुपुत्री शादी वित्तीय सहायता Benefits / लाभ:- Rs.50000

    हरियाणा बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री) (नियम 61) by BOCW Board documents / दस्तावेज

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    Work Slip / काम पर्ची

    Download Work Slip Click Here 

    मजदूरों की बेटियों के लिए हरियाणा श्रम विवाह सहायता योजना 2026 आवेदन कैसे करें

    हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना 2026 का उद्देश्य पंजीकृत मजदूरों को उनकी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है।  हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड लड़कियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विवाह सहायता योजना मे आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है।

    • सभी उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जा सकते हैं ।
    • होमपेज पर, “ ई-सर्विसेज ” सेक्शन में जाएं और आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करें।
    • फिर आधिकारिक श्रम विभाग के होमपेज पर लॉगिन करें।
    • वेबसाइट और हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें।
    • योजना का पूरा विवरण पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें – हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना
    • पंजीकृत मजदूरों की बेटियों के लिए हरियाणा विवाह सहायता योजना के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड करें
    • हरियाणा श्रम विभाग द्वारा कन्या विवाह सहायता योजना अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
    • लड़कियों के लिए (Haryana Bacho Ki Shadi 50,000 rs Sahayata Form) दिखाए अनुसार दिखाई देगा:

     Haryana Labor Girl Child Marriage Assistance Haryana Bacho ki Shadi 50000

    हरियाणा श्रम कल्याण कोष विवाह सहायता योजना लाभ प्राप्त करने की शर्तें

    बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री) (नियम 61) योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लोग नीचे दी गई शर्तों का पालन कर सकते हैं: –

    • सभी मजदूरों को कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता/सदस्यता के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
    • आवेदन पत्र संख्या सहित पूरा विवरण पहचान प्रमाण पत्र की प्रति के साथ आवेदन पत्र जमा करने की तारीख का उत्पादन किया जाना चाहिए।
    • विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र एक आवश्यक दस्तावेज है।
    • सभी उम्मीदवारों को एक स्व-घोषणा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें किसी विभाग / बोर्ड / निगम अन्य सरकार से कोई सहायता नहीं मिलेगी।

    बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता योजना हरियाणा पात्रता मानदंड

    हरियाणा में बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए सभी उम्मीदवारों को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा: –

    • सदस्यता वर्ष :- 1 साल
    • आवेदन की सीमा :- 3 बेटियों तक
    • योजना :-  सभी के लिए
    • मृत्यु के बाद जारी :-  हाँ

    दोस्तो, मजदूरों की बेटियों के लिए विवाह सहायता योजना के लिए पात्रता मानदंड पूरा करके सभी पंजीकृत मजदूरों को अब रु. श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना (सुपुत्री) के तहत 50,000 रु. कन्यादान योजना (कन्यादान योजना) के तहत 51,000 = 1,01,000/- मिल सकता है। अगर आपको योजना का लाभ प्राप्त करने मे कोई समस्या आ रही है तो नीचे कमेन्ट बॉक्स मे लिखे।

  • हरियाणा कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h)) by BOCW Board

    हरियाणा कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h)) by BOCW Board

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    Haryana Kanyadan Yojana 2026 Online Form

    नई अपडेट:- कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h)): हरियाणा श्रम विभाग ने मजदूरों को उनकी बेटी की शादी के अवसर पर सहायता प्रदान करने के लिए कन्यादान योजना (कन्यादान योजना) शुरू की है। हरियाणा कन्यादान योजना के तहत BOCW बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी मजदूरों को रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। कन्या दान के रूप में 51 हजार कन्याओं की शादी पर। आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर हरियाणा श्रम कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म को कैसे लागू करें और Haryana Kanyadan Yojana Form कैसे भरें, इस पर पात्रता मानदंड और प्रक्रिया की जाँच करें।

    यह भी देखें:- हरियाणा बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री) (नियम 61) by BOCW Board

    कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h)) Haryana Kanyadan Yojana 2026 का उद्देश्य

    पंजीकृत कामगार की सुपुत्री की शादी के अवसर पर बोर्ड द्वारा कन्यादान के रूप में 51,000/- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि केवल तीन लड़कियों की शादी तक दी जाती है।

    हरियाणा कन्यादान योजना लाभ प्राप्त करने की शर्तः

    • 1. पंजीकृत श्रमिक की कम से कम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
    • 2. सभी दस्तावेज शादी होने के बाद एक वर्ष के अन्दर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
    • 3. विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है ।
    • 4. आवेदक वचन/स्वतः घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने यह सहायता किसी अन्य सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम से प्राप्त नहीं की है और न ही करेगा।

    टिप्पणी : पंजीकृत श्रमिक की बेटी के विवाह की व्यवस्था हेतु बोर्ड द्वारा 50,000/- रूपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसके लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। अतः लाभार्थी की सुपुत्री की शादी पर 51,000 (कन्यादान योजना) + 50,000 (बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री) = 1,01,000/- रूपये प्रदान किये जाते हैं।

    Haryana Kanyadan Yojana 2026 Online Form Process / हरियाणा कन्यादान योजना प्रक्रिया

    Documents / दस्तावेज

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    Work Slip / काम पर्ची

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    Haryana Kanyadan Yojana 2026 Apply Online Form

    भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) बोर्ड पंजीकृत मजदूरों को उनकी बेटी की शादी के लिए कन्यादान के रूप में 51000 रुपये की राशि प्रदान कर रहा है। हरियाणा कन्यादान योजना की यह राशि श्रम विभाग द्वारा एक ही परिवार की अधिकतम 3 बेटियों की शादी के लिए दी जाती है। मजदूर इस सहायता का लाभ केवल पुत्री की शादी के लिए कन्यादान के रूप में ले सकते हैं न कि बेटे की शादी पर। यह राशि हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड विवाह सहायता योजना के तहत 50,000 रुपये की सहायता के अतिरिक्त है।

    Haryana Kanyadan Yojana रजिस्टर्ड श्रमिक की बेटी की शादी पर 50,000/- वित्तीय सहायता की पेशकश की जाती है, तो उसके लिए दोनों योजना से लाभार्थी की बेटी की शादी पर 51,000 (कन्यादान योजना) + 50,000 (पहली बार) (सुपुत्री) = 1,01,000/- पूर्ण रूप से दिये जाते है।

    यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल हरियाणा में बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के साथ. पंजीकृत मजदूर ही कन्यादान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, विवाह को विवाह पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। इसके अलावा, दूल्हा और दुल्हन दोनों ने शादी की कानूनी उम्र भी हासिल कर ली होगी।

    हरियाणा कन्यादान योजना आवेदन कैसे करे (धारा 22(1) (h) आधिकारिक वेबसाइट

    • हरियाणा में कन्यादान योजना श्रम विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जिसमें सरकार मजदूरों की बेटी की शादी पर 51 हजार रुपये की सहायता प्रदान करता है।
    • हरियाणा में कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in है जहां से लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी।
    • पूर्ण विवरण जानने के लिए, उम्मीदवार ” बीओसीडब्ल्यू कल्याण योजना ” अनुभाग में जा सकते हैं
    • और फिर ” कन्या 22(1)(एच)) ” पर क्लिक कर सकते हैं
    • या सीधे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं – हरियाणा में कन्यादान योजना ।
    • नए खुले हुए पृष्ठ पर, “ डाउनलोड अंडरटेकिंग ” लिंक पर क्लिक करें जो नीचे दिखाए अनुसार दिखाई देगा: –

    Haryana Kanyadan Yojna Online Form हरियाणा कन्यादान योजना

    सभी पंजीकृत आवेदकों को हरियाणा में कन्यादान योजना का लाभ उठाने के लिए इस वचनपत्र को प्रस्तुत करना होगा।

    हरियाणा में कन्यादान योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें

    सभी उम्मीदवार कुछ शर्तों का पालन करके हरियाणा में कन्यादान योजना का लाभ उठा सकते हैं: –

    • मजदूर पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए।
    • विवाह कार्ड और आवेदन पत्र किसी भी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए।
    • वर और वधू का आयु प्रमाण (स्वप्रमाणित प्रति) संलग्न करना होगा। दुल्हन के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल और दूल्हे की
    • शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल है.
    • विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
    • इसके अलावा, आवेदकों को विवाह के 1 वर्ष के भीतर अन्य दस्तावेजों के साथ विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
    • आवेदक को यह भी स्वयं घोषणा करनी होगी. कि उसने किसी अन्य बोर्ड/विभाग/निगम से कोई और सहायता नहीं ली है और ऐसा कभी नहीं करेगा।

    हरियाणा कन्यादान योजना पात्रता मानदंड

    हरियाणा में कन्यादान योजना के लिए. पात्र बनने के लिए उम्मीदवारों को दिए गए पात्रता मानदंड का पालन करना चाहिए: –

    सदस्यता वर्ष :- 1 साल

    आवेदन की सीमा :- 3 बेटियां के लिए

    योजना :- सभी के लिए

    मृत्यु के बाद जारी :-   हाँ

    Haryana Kanyadan Yojana पात्रता पूरी करने के बाद  हरियाणा में बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के साथ. पंजीकृत सभी मजदूरों को उनकी बेटी की शादी के लिए. हरियाणा कन्यादान योजना के तहत 51,000 रुपये का लाभ मिलेगा। अगर आपको योजना से संबन्धित कोई सवाल करना है तो नीचे कमेन्ट बॉक्स मे लिखे।