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  • CGHS Scheme Central Government Health Scheme Eligibility Documents

    CGHS Scheme Central Government Health Scheme Eligibility Documents

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    CGHS Scheme Central Government Health Scheme 2026

    भारतीय केंद्र सरकार ने Central Government Health Scheme के तहत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की शुरुआत की है। सीजीएचएस लाभार्थियों को विभिन्न श्रेणियों के तहत चिकित्सा सुविधाओं को वितरित करने के लिए विभिन्न प्लास्टिक कार्ड प्रदान करता है। वर्तमान में, लगभग 38.5 लाख लाभार्थी CGHS Scheme स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आते हैं. और सरकार सेवा पहुंच बढ़ाने के लिए अधिक शहरों को शामिल करने की आकांक्षा रखती है। इच्छुक आवेदक आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं और CGHS Scheme Online Form जमा कर सकते हैं। प्रक्रिया नीचे बताई गयी है।

    CGHS निम्नलिखित चिकित्साह क्षेत्र मे स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है।

    • Allopathic
    • Homoeopathic
    • Indian system of medicine
    • Ayurveda
    • Unani
    • Siddha and
    • Yoga

    CGHS Scheme केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना

    यह लेख सीजीएचएस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, प्लास्टिक हेल्थ कार्ड के लिए पंजीकरण फॉर्म, दस्तावेजों की आवश्यकता, सीजीएचएस कार्ड के महत्व और निर्भरता मानदंड के बारे में बताता है।

    CGHS Scheme Eligibilty योजना के लिए पात्रता

    निम्नलिखित सभी व्यक्ति सीजीएचएस सुविधाओं के लिए पात्र हैं

    • सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल अनुमानों (रेलवे और दिल्ली प्रशासन को छोड़कर) से भुगतान किया गया, जिसमें उनके आश्रित परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, जो सीजीएल में शामिल हैं।
    • केंद्र सरकार के पेंशनर्स (रेलवे और सशस्त्र बलों से संबंधित पेंशनरों को छोड़कर) और उनके परिवार।
    • केंद्र सरकार के पेंशनरों को अंशदायी भविष्य निधि लाभ और उनके परिवारों के साथ सेवानिवृत्त होना।
    • परिवार पेंशन की प्राप्ति में केंद्र सरकार के पेंशनरों की विधवाएं।
    • दिल्ली पुलिस के जवान और उनके परिवार, दिल्ली में ही।
    • रेलवे बोर्ड के कर्मचारी।
    • डिफेंस के सिविलियन कर्मचारि
    • एक केंद्र सरकार के कर्मचारी की मृत्यु पर ऐसे बच्चे के नाबालिग भाइयों और बहनों सहित
    • पूर्व-राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके परिवार।
    • पूर्व उपाध्यक्ष और उनके परिवार।
    • केंद्र सरकार के वे सेवक जो अर्ध-सरकारी और स्वायत्त निकायों से प्रतिनियुक्त हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त अनुदान दिया जाता है या वित्तपोषित किया जाता है।
    • केंद्रीय सरकार। प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वैधानिक या स्वायत्त पर प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी।
    • सैन्य अधिकारियों को सिविल विभागों में प्रतिनियुक्ति पर और सेंट्रल सिविल एस्टीमेट से उनके उत्सर्जन को प्राप्त
    • सरकारी सेवकों के परिवार अग्रिम में सीजीएचएस योगदान (6 महीने की अवधि के लिए) जमा करने पर अधिकतम छह महीने के लिए गैर-सीजीएचएस क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाते हैं।
    • पूर्वोत्तर कैडर के आईएएस अधिकारियों के परिवार, जो पूर्वोत्तर कैडर के आईएएस अधिकारी के प्रत्यावर्तन के बाद भी दिल्ली में वापस आते रहते हैं, बशर्ते कि वे दिल्ली या नई दिल्ली में सरकारी आवास पर कब्जा करना जारी रखें, अग्रिम में सीजीएचएस योगदान (एक से तीन वर्ष)। यही बात जम्मू-कश्मीर कैडर के IAS अधिकारियों के परिवारों पर भी लागू होती है।
    • केंद्र सरकार और उनके परिवारों के संसदीय सचिव।
    • संसद के सदस्य और उनके परिवार।
    • संसद के पूर्व सदस्य।
    • उच्चतम न्यायालय और दिल्ली के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश।
    • केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा चलाए जा रहे प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्य प्रभारित और औद्योगिक कर्मचारी, सेवा में शामिल होने की तारीख से तुरंत।
    • केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में तैनात हैं।
    • आयुध निर्माणी बोर्ड मुख्यालय, कोलकाता और आयुध उपकरण कारखानों मुख्यालय, कानपुर के कर्मचारी।
    • ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर्स जो अपने विकल्प के तहत राज्य के अधीन रहते हुए सेवानिवृत्त होते हैं।
    • स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वातंत्र्य सैनिक सम्मान पेंशन योजना के तहत केंद्रीय पेंशन प्राप्त करना।
    • संसद के मृतक पूर्व सदस्यों के परिवार के सदस्य।

    यह भी पढ़ें:- इंडेन एचपी, भारत गैस एजेंसी डीलरशिप 2023 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पात्रता शुल्क

    • आयुध कारखानों के पेंशनभोगी।
    • केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रूप में सेवारत न होते हुए भी संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के स्टाफ पक्ष के सदस्य।
    • अर्ध-सरकारी और स्वायत्त निकायों में कार्यरत व्यक्ति जिन्हें सीजीएच योजना में शामिल होने की अनुमति है।
    • एक मान्यता प्राप्त पत्रकार जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से एक प्रमाण पत्र का निर्माण करता है, जिसमें कहा गया है कि वह प्रेस एसोसिएशन, नई दिल्ली (ओपीडी के लिए और आरएमएल अस्पताल में) का सदस्य है।
    • भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के सेवानिवृत्त मंडल लेखाकार और जिनके वेतन और पेंशन पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाते हैं।
    • PSU अवशोषक जिन्होंने अपनी पेंशन का 100 प्रतिशत कमीशन किया था और 15 साल बाद उनकी पेंशन का एक तिहाई हिस्सा बहाल किया गया है।
    • सांविधिक निकायों या केंद्रीय सरकार की स्वायत्त निकायों के अवशेष। (उन लोगों सहित, जो शुरू में प्रतिनियुक्ति पर आगे बढ़े या फिर प्रतिनियुक्ति पर गए और फिर अवशोषित हो गए), जो केंद्रीय नागरिक पेंशन की प्राप्ति में हैं।
    • रेलवे ऑडिट स्टाफ की सेवा और सेवानिवृत्त।
    • राज्यों में अकाउंटेंट जनरलों के कार्यालय में पदस्थ और संभागीय लेखा अधिकारियों की सेवा और सेवानिवृत्त लेखाकार।
    • CISF कर्मी (और उनके परिवार) और CAPF (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) के जवान CGHS शहरों में तैनात हैं।
    • सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के कर्मचारी।
    • भारत फार्माकोपिया आयोग के कर्मचारी, और उनके परिवार।
    • परिवार और एक केंद्रीय सरकार के आश्रित सदस्य। कर्मचारी (एक सीजीएचएस लाभार्थी) जो एनजी क्षेत्र (सिक्किम सहित), अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप या लद्दाख क्षेत्र और सीएपीएफ कर्मियों की पोस्टिंग के बाद सीजीएचएस कवर किए गए क्षेत्र में वापस रहते हैं, वार्षिक सीजीएचएस योगदान के भुगतान पर वाम वामपंथी अतिवादी क्षेत्रों में तैनात हैं। अग्रिम।
    • मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड सेंट्रल ऑर्डनेंस डिपो और एएफएमएसडी के रक्षा औद्योगिक कर्मचारी।

    CGHS Scheme पात्रता मानदंड :-  अकेले निवास (और मुख्यालय नहीं) केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एक केंद्र सरकार के सेवक की पात्रता का निर्धारण करने की कसौटी है। इस प्रकार, किसी भी अधिसूचित शहर में रहने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य आदि योजना के अंतर्गत आते हैं।

    सीजीएचएस के तहत उपलब्ध सुविधाएं

    • ओपीडी उपचार दवाओं के सहित।
    • पॉलीक्लिनिक / सरकार में विशेषज्ञ परामर्श। अस्पताल।
    • सरकार और Empaneled अस्पतालों में इनडोर उपचार।
    • सरकार और Empaneled नैदानिक ​​केंद्रों पर जांच।
    • पेंशनभोगियों और अन्य चिन्हित लाभार्थियों के लिए अनुभवहीन अस्पतालों और नैदानिक ​​केंद्रों में उपचार के लिए उपलब्ध कैशलेस सुविधा।
    • उपचार के लिए खर्चों की प्रतिपूर्ति सरकार में। / आपातकाल के तहत निजी अस्पताल।
    • निर्दिष्ट के रूप में सुनवाई एड्स, कृत्रिम अंगों, उपकरणों आदि की खरीद के लिए किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति।
    • परिवार कल्याण, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य सेवाएं।
    • आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और दवाओं की सिद्ध प्रणाली (आयुष) में दवाओं का परामर्श और वितरण

    सीजीएचएस योजना मे कवर किए शहरों की सूची | Name of CGHS Covered City

    1. Agartala
    2. Agra
    3. Ahmedabad
    4. Aizwal
    5. Ajmer
    6. Aligarh
    7. Allahabad (Prayagraj)
    8. Ambala
    9. Amritsar
    10. Baghpat
    11. Bengaluru
    12. Bareilly
    13. Berhampur
    14. Bhopal
    15. Bhubaneshwar
    16. Chandigarh
    17. Chennai
    18. Chhapra
    19. Cuttack
    20. Darbhanga
    21. Dhanbad
    22. Dehradun
    23. Delhi & NCR: Delhi, Faridabad, Ghaziabad, Greater Noida, Noida, Gurgaon, Indirapuram, Sahibabad
    24. Dibrugarh
    25. Gandhinagar
    26. Gangtok
    27. Gaya
    28. Gorakhpur
    29. Guwahati
    30. Guntur
    31. Gwalior
    32. Hyderabad
    33. Imphal
    34. Indore
    35. Jabalpur,
    36. Jaipur
    37. Jalandhar
    38. Jammu
    39. Jodhpur
    40. Kannur
    41. Kanpur
    42. Kohima
    43. Kolkata
    44. Kochi
    45. Kota
    46. Kozhikode
    47. Lucknow
    48. Meerut
    49. Moradabad
    50. Mumbai
    51. Muzafferpur
    52. Nagpur
    53. Nellore
    54. Panaji
    55. Patna
    56. Puducherry
    57. Pune
    58. Raipur
    59. Ranchi
    60. Rajahmundry
    61. Saharanpur
    62. Shillong
    63. Shimla
    64. Silchar
    65. Siliguri
    66. Sonepat
    67. Srinagar
    68. Thiruvananthapuram
    69. Varanasi (Benaras)
    70. Tiruchirapalli (Trichy)
    71. Tirunelveli
    72. Vadodara
    73. Vijayawada
    74. Vishakhapatnam

    CGHS Scheme वेलनेस सेंटर समय और पंजीकरण

    CGHS Wellness Center Online Registration वेलनेस सेंटर टाइमिंग और ऑनलाइन पंजीकरण

    • सीजीएचएस वेलनेस सेंटर सोमवार से शनिवार तक सभी कार्य दिवसों पर सुबह 7:30 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहते हैं, जहां कहीं भी लागू हो आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर।
    • वेलनेस सेंटर सभी सेंट्रल गवर्नमेंट छुट्टियां पर बंद रहते हैं। ।हालाँकि एक साथ होने वाली 3 लगातार छुट्टियों के मामले में, वेलनेस सेंटर लगातार 2 दिनों से अधिक के लिए बंद नहीं होंगे ।

    केवल दिल्ली में 4 WCs के बाद इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं

    • साउथ एवेन्यू
    • नॉर्थ एवेन्यू
    • टेलीग्राफ लेन और
    • किंग्सवे कैंप
    • आपातकालीन सेवाओं के साथ
    • डब्ल्यूसी की समय सीमा निम्नानुसार है: डब्ल्यूसी समय 7:30 पूर्वाह्न से 1:30 बजे तक।

    दिल्ली में निम्नलिखित स्थानों पर फर्स्ट एड पोस्ट (FAP) भी हैं

    • भवन भवन
    • केंद्रीय सचिवालय
    • विठ्ठल भाई पटेल हाउस
    • शास्त्री भवन
    • आरएमएल अस्पताल के सामने नर्मदा हाउस
    • सुप्रीम कोर्ट और
    • मोती बाग
    • माननीय सांसदों और पूर्व के लिए PHA-। केवल सांसद
    • माननीय सांसदों और पूर्व के लिए पीएच। केवल सांसद
    • इन एफएपी का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 5: 00 बजे तक है

    लाभार्थियों का पंजीकरण ऑनलाइन किया जाता है। यह पंजीकरण या तो स्वयं पंजीकरण (पूर्व नियुक्ति की मांग) है या पंजीकरण में चलना (वेलनेस सेंटर में आना और पंजीकरण काउंटर पर पंजीकृत होना)। पंजीकरण केंद्र के खुलने पर शुरू होता है और केंद्र के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। हालांकि, कोई भी गंभीर रोगी वापस नहीं लौटा है।

    CGHS Scheme ऑनलाइन आवेदन और अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए यहा क्लिक करें।

    CGHS हेल्थकेयर आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची

    सेवारत कर्मचारी के मामले में

    • निवास प्रमाण
    • आश्रितों के रहने का प्रमाण।
    • पुत्र की आयु का प्रमाण।
    • 25 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आश्रित पुत्र के मामले में, सक्षम प्राधिकारी से विकलांगता प्रमाण पत्र।

    पेंशनरों के मामले में

    • पेंशनरों को उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा नीचे दिए गए दस्तावेजों को जमा करना होगा।
    • सीजीएचएस कार्ड का समर्पण प्रमाण पत्र (केवल अगर सेवा अवधि के दौरान सीजीएचएस कार्ड जारी किया गया था)।
    • पीपीओ / अनंतिम पीपीओ / अंतिम वेतन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां (यदि पीपीओ सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद आसानी से उपलब्ध नहीं है।)

    भारत कोष या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से शहर के संबंधित पीएओ के नाम पर

    डिमांड ड्राफ्ट की राशि एक वर्ष के लिए योगदान के लिए होगी यदि कार्ड एक वार्षिक नवीनीकरण के आधार पर और दस साल के लिए पूरे जीवन कार्ड की आवश्यकता होती है।

    निर्भरता मानदंड :- आइए हम केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए निर्भरता मानदंडों को देखें

    • 25 साल की उम्र तक अविवाहित बेटा।
    • आश्रित अविवाहित / विधवा / तलाकशुदा / अलग बेटियों और बहनों,
    • नाबालिग भाइयों को केवल सरकारी कर्मचारी पर निर्भर माना जाता है, यदि वे सामान्य रूप से उनके साथ रहते हैं और उनकी आय नौ हजार रुपये प्रति माह से कम है।
    • यह मानदंड जीवनसाथी और विकलांग बेटे पर लागू नहीं होता है।

    सीजीएचएस स्कीम 2026 के लाभार्थियों की सूची

    • आइए हम उन लाभार्थियों की सूची देखें जो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य कार्ड योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।
    • सभी केंद्रीय सरकार कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्य सीजीएचएस कवर किए गए क्षेत्रों में रहते हैं।
    • केंद्रीय सिविल पेंशनर्स और उनके पात्र परिवार के सदस्यों को सेंट्रल सिविल एस्टिमेट्स से पेंशन मिलती है
    • संसद के पूर्व सदस्य
    • पूर्व-राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर
    • स्वतंत्रता सेनानी
    • पूर्व उपाध्यक्ष
    • उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और पूर्व न्यायाधीश
    • दिल्ली के कुछ स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी और पेंशनर
    • पत्रकार (दिल्ली में) पीआईबी के साथ मान्यता प्राप्त (ओपीडी के लिए और आरएमएल अस्पताल में)
    • दिल्ली पुलिस कार्मिक दिल्ली में तैनात।
    • रेलवे बोर्ड के कर्मचारी
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    NTA JEE Mains Result 2026 ntaresults.nic.in

    नवीनतम अपडेट:– नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ntaresults.nic.in पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन्स 2024 का परिणाम घोषित कर दिया है। जेईई मेन्स 2024 जनवरी 2024 में आयोजित किया गया था। आप नीचे दिए गए लिंक से ntaresults.nic.in 2024 का परिणाम देख सकते हैं…

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    NTA JEE Main Result 2026

    एनटीए जेईई मेन्स परिणाम 2024 में प्रत्येक विषय में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक, प्रतिशत स्कोर, अखिल भारतीय रैंक (एआईआर) और श्रेणी रैंक शामिल हैं। जिन उम्मीदवारों ने जेईई मेन्स 2024 उत्तीर्ण किया है, वे जेईई एडवांस्ड 2024 के लिए उपस्थित होने के पात्र हैं, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और अन्य प्रमुख संस्थानों में प्रवेश का दूसरा चरण है। जेईई एडवांस्ड 2024 19 मई 2024 को आयोजित होने वाला है।

    How to check NTA JEE Mains Result 2026 online at ntaresults.nic.in

    Candidates who have appeared for the JEE Mains 2024 can follow these simple steps to check their result online at ntaresults.nic.in:

    • Visit the official website of NTA, nta.ac.in, and click on the ntaresults.nic.in 2024  link that says “JEE (Main) 2024 – NTA Score”.

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    • Alternatively, visit the direct link ntaresults.nic.in Link 1and jeemain.nta.nic.in Link 2 enter your application number, date of birth, and security pin.
    • Click on the “Submit” button and your result will be displayed on the screen.
    • Download and take a printout of your result for future reference.

    JEE Mains Cut off 2024

    The NTA has also released the final answer keys of the JEE Mains 2024 on its website jeemain.nta.nic.in . The candidates can download the answer keys and compare them with their responses to calculate their scores.

    The NTA has also released the cut-off marks for the JEE Advanced 2024, which are based on the percentile scores of the candidates.

    • The cut-off marks for the general category are 90.3765335,
    • for the OBC-NCL category are 72.8887969,
    • for the SC category are 50.1760245,
    • and for the ST category are 39.0696101.

    JEE Advanced Registration 2026

    जिन उम्मीदवारों ने जेईई मेन्स 2024 उत्तीर्ण किया है और जेईई एडवांस 2024 के लिए उपस्थित होना चाहते हैं, वे 24 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2024 तक जेईई एडवांस की आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर इसके लिए पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। उम्मीदवारों को अपने पसंदीदा परीक्षा केंद्र भी चुनने होंगे और अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने होंगे। जेईई एडवांस 2024 में दो पेपर शामिल होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, जो कंप्यूटर-आधारित मोड में आयोजित किए जाएंगे। रैंक सूची के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को दोनों पेपरों का प्रयास करना होगा।

    NTAResult.nic.in 2024 JEE Main Exam Result 

    JEE Mains उन उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो देश के शीर्ष संस्थानों में अपने इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर के सपनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना परिणाम ntaresults.nic.in पर ऑनलाइन देखें और प्रवेश प्रक्रिया के अगले चरण के लिए तैयारी करें। हम सभी उम्मीदवारों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हैं।

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  • Uttarakhand Caste Certificate उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म

    Uttarakhand Caste Certificate उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म

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    Uttarakhand Caste Certificate

    जाति प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है। कि व्यक्ति किसी विशेष धर्म समुदाय और जाति से है। उत्तराखंड के नागरिकों को सरकारों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एक Uttarakhand caste certificate प्राप्त करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग जैसे आरक्षित वर्गों के नागरिकों के लिए उनकी उम्मीदवारी स्थापित करने के लिए जाति प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। इस पोस्ट में uk jati praman patra प्राप्त करने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है।

     Benefits Of Caste Certificate | जाति प्रमाण पत्र का लाभ 

    How To Apply Online For Uttarakhand Caste Certificate ?

    जैसा कि ऊपर बताया गया है। जाति प्रमाण पत्र मुख्य रूप से उन लोगों की मदद करता है जो आरक्षित वर्गों से संबंधित हैं जैसे अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े वर्ग निम्न लाभ उठाने में हैं:-

    • विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण प्राप्त करना
    • सरकारी सेवा में आरक्षण पाने के लिए
    • स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक हिस्सा या संपूर्ण शुल्क माफ करने के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है
    • शिक्षण संस्थानों में कोटा प्राप्त करने के लिए
    • कुछ नौकरियों के लिए आवेदन करते समय ऊपरी आयु छूट सीमा प्राप्त करने के लिए
    • छात्रवृत्ति लागू करने के लिए
    • सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए
    • सरकारी योजनाओं के पंजीकरण के लिए

    इन विशेष अधिकारों का लाभ उठाने के लिए  अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति या ओबीसी से संबंधित उत्तराखंड के नागरिक को वैध uk jati prman patra होना चाहिए।

    नोट :- उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड नीचे विस्तार से दी गई है:-

    • जाति प्रमाण पत्र उस व्यक्ति को जारी किया जाएगा जो उत्तराखंड का निवासी  है।
    • यदि आवेदक का नाम उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी पिछड़ी जातियों की वैधानिक सूची मे है तो वह जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।
    • राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेशों में सूचीबद्ध जनजाति (एससी / एसटी) के लोग आदिवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    Uttarakhand Caste Certificate Documents | आवश्यक दस्तावेज़

    उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा:-

    • आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में
    • पिता का जाति प्रमाण पत्र स्व घोषित
    • एड्रेस प्रूफ – राशन कार्ड / खाद्य सुरक्षा कार्ड वोटर आईडी टेलीफोन बिल या बिजली का बिल लगाया जा सकता है
    • आय प्रमाण पत्र
    • जाति / वार्डन / ग्राम प्रधान के संबंध में प्रमाण पत्र
    • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर

    नोट:- यदि ओबीसी परिवार के किसी भी सदस्य को जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले स्थानीय जांच के लिए कहा जाता है। निवास प्रमाण पत्र समय की एक न्यूनतम अवधि के लिए  एक वचन नोट उल्लेख किया है कि व्यक्ति को पिछड़ी जाति और विशेष अदालत टिकट शुल्क आवेदन के समय प्रस्तुत करना आवश्यक हैं।

    Uttarakhand Caste Certificate Online Procedure

    ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र लागू करने के लिए  यहां दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें:-

    • सबसे पहले आपको उत्तराखंड सरकार की इस edistrict.uk.gov.in वैबसाइट के दिये हुए लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • यदि आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के लिए एक नए उपयोगकर्ता हैं तो आपने लाभ प्रमाण पत्र सेवाओं के लिए पोर्टल में पंजीकरण करना है तो  मेनू बार से रजिस्टर विकल्प पर क्लिक करें।

    UK Caste Certificate Online Portal

    • आवेदक के पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करने पर पृष्ठ नए पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित हो जाएगा उपयोगकर्ता पंजीकरण के लिए निम्नलिखित विवरण प्रदान करें जैसे नाम पता जिला तहसील मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।

    • दिखाए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें और पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए सक्रिय खाता बटन पर क्लिक करें।
    • आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा  दिए गए स्थान पर एक ही दर्ज करें और सक्रिय खाते पर क्लिक करें।
    • खाता सक्रिय हो जाने के बाद अपनी यूजर आईडी और यूजर पासवर्ड का उपयोग करके ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करें।

    • सेवा विकल्प से ड्रॉप डाउन मेनू से जाति प्रमाण पत्र का चयन करें।
    • जाति प्रमाण पत्र के लिए सभी अनिवार्य विवरण प्रदान करें:-
    1. नाम
    2. लिंग
    3. माता – पिता का नाम
    4. पता
    5. आयु और जन्मतिथि
    6. समुदाय धर्म
    7. माता-पिता का धर्म भी प्रदान करना आवश्यक है
    • फोटो और सभी सहायक दस्तावेज अपलोड करें (ऊपर देखें)।
    • सभी विवरण दर्ज हो जाने के बाद other सबमिट बटन पर क्लिक करें। आवेदन संख्या के साथ रसीद उत्पन्न होगी। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।

    नोट:-  केवल पीडीएफ दस्तावेजों को संलग्न करें  प्रति पृष्ठ अधिकतम 100KB के एक पूर्ण आकार की अनुमति होगी।

    UK Caste Certificate Status | आवेदन की स्थिति

    • आप sc/ st/ obc uk jati praman patra पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन की स्थिति भी  जांच सकते हैं।
    • पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको आवेदन की स्थिति का विकल्प दिखेगा। जिसमे आपको अपना आवेदन संख्या देना होगा।
    • जैसे ही आप अपनी जानकारी दर्ज करेंगे आपको उसकी स्थिति का पता चल जाएगा।
    • और साथ ही आवेदन की स्थिति के बारे में आपको एसएमएस भी प्राप्त होगा।

    UK Caste Certificate Download Procedure | जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड करें

    • आप ई-जिला पोर्टल पर जाकर जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं । मेनू बार से डाउनलोड विकल्प का चयन कर सकते हैं। और डिजिटल रूप से प्रमाणित प्रमाण पत्र पर क्लिक कर सकते हैं।

    Caste Certificate Download Portal

    • ड्रॉप डाउन मेनू से जाति प्रमाण पत्र का चयन करें और आवेदन संख्या और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।

    • सबमिट बटन पर क्लिक करें आप डिजिटली हस्ताक्षरित sc/ st/ obc uk jati praman patra डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर बताए सभी उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।

    नोट इसे भी पढे :-UK Ration Card List | Uttarakhand NFSA

    सीएससी केंद्र के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र लागू करना

    उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र लागू करने की प्रक्रिया को यहाँ चरणों में समझाया गया है:-

    • उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए  अपनी जाति श्रेणी (एससी / एसटी / ओबीसी) के अनुसार विधिवत आवेदन पत्र भरें। जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र यहां पुन: प्रस्तुत किया जाता है।
    • अपने इलाके में सीएससी को स्वीकार करें सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन सीएससी ऑपरेटिंग पर्सनल को भेजें।
    • सीएससी व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र के अनुरोध को संबंधित विभाग को ऑनलाइन अग्रेषित करेगा। भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन संख्या पर ध्यान दें।
    • तहसीलदार आवेदन की प्रक्रिया करेगा और आवेदन की प्रक्रिया एसएमएस के माध्यम से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अपडेट की जाएगी।

    आवेदन पत्र को संसाधित करने के बाद जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। एक बार जब आपको आवेदन के रूप में एक एसएमएस प्राप्त हो जाता है। तो केंद्र को फिर से भेजें और सीएससी ऑपरेटिंग पर्सनल को एप्लिकेशन नंबर दें। अब आप उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र / जाति प्रमाण पत्र की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतिलिपि नकल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ऊपर दिये गए पदो से आसानी से अपना uk caste certificate प्राप्त कर सकते है।

    दोस्तो हम आशा करते की हमारी uk caste certificate sc st obc form से आपको बहुत मदद मिली होगी। यदि आप पोस्ट से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते है। तो आप नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स मे आप पूछ सकते है। हम समय मिलने पर आपको उत्तर अवश्य देंगे।

  • CG Bhuiyan छत्तीसगढ़ B-I P-II खसरा खतौनी भू अभिलेख नकल

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    CG Bhuiyan Chhattisgarh Khasra Land Record

    दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने (CG Bhuiyan) भुईया छत्तीसगढ़ पोर्टल जारी किया है। जिसमे समस्त क्षेत्र के भू- अभिलेख के दस्तावेज के रिकॉर्ड उपलब्ध है। आप ऑनलाइन कम्प्युटरीकरण प्रक्रिया का उपयोग करके छत्तीसगढ़ राज्य के भुईया खसरा व खाता संबन्धित दस्तावेजों जानकारी को ले सकते है। इस योजना के दो अंग भुईया और भू नक्शा है। जिसमे प्रथम विकल्प पी-II है जिसमे आप भूमि की खसरा संख्या खाता संख्या के साथ आदि जानकारी मिल जाएंगी। और दूसरा विकल्प B-I जिसमे आप सभी भूमि खसरों की नकल कॉपी को डाऊनलोड कर सकते है।

    नागरिकों की सुविधा के  लिए इस Chhattisgarh  Bhuiyan bhulekh Chhattisgarh से खसरा पंचसाला और खतौनी B-I का संक्षिप्त विवरण देख सकते है और आवेदन भी कर सकते है। भूमि के खसरे की वर्तमान जानकारी ले सकते है। भूमि के नक्शा के लिए भी पोर्टल पर विकल्प दिया है। इस पोर्टल से आप  परिवर्तित भूमि संधारण भू-खण्ड की सामान्य जानकारी देख सकते है। लेकिन आपको बता दे की इस पोर्टल से हम आपको केवल छत्तीसगढ़ भुईया नक्शा की जानकारी देना है।

    भुइयां, छत्तीसगढ़ | CG Online Land Record

    छत्तीसगढ़ भुईया खोजने की ऑनलाइन प्रक्रिया खसरा (P-II) व खतौनी (B-I) देखने के लिए निम्नलिखित विकल्प दिया है।

    • सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ भुईया के लिए इस लिंक https://bhuiyan.cg.nic.in/ Open करना होगा।

    Chhattisgarh bhuiyan

    छत्तीसगढ़ भुइयां ( CG Bhuiyan ) के द्वारा संबधित खसरा (P-II) की प्रक्रिया।

    • इसके बाद आपको दिये गये विकल्पों मैं भूमि क्षेत्र अनुसार जिला, तहसील, ग्राम के चुनना होगा।
    • अब आपको खसरा क्रमांक को चुनना होगा।
    • खसरा P-II से संबन्धित सभी जानकारी मिल जाएंगी।

    छत्तीसगढ़ खतौनी (B-I) भूलेख द्वारा खसरे की नकल की प्रक्रिया।

    • इसके लिए दिये गये पहले लिंक के खसरे की वर्तमान स्थिति Option पर क्लिक करना होगा।
    • सर्वप्रथम आपको इस लिंक पर जाना होगा।

    • अगले विकल्प में आपको जिला, तहसील, ग्राम को चुनने के बाद खसरा क्रमांक को भी चुनना होगा।
    • अब आपको B-I जुड़ी जानकारी मिल जाएगी।

    आशा करते है की हमारी दी गयी chhattisgarh bhuiyan की ऑनलाइन प्रक्रिया किन जानकारी से आप संबन्धित जानकारी प्रपट कर पाएंगे।

    इसे भी पढे:- छत्तीसगढ़ भू नक्शा नकल देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।

    दोस्तो दिये गये आर्टिकल से आप घर पर ही CG Bhuiyan से संबन्धित सभी तरह की जमीन व खेत की जानकारी आसानी से ले सकते हे। और इस पेज के द्वारा आप अपने cg bhulekh के दस्तावेजो की नकल भी डाउनलोड कार सकते हे।

    आपको bhu abhilekh Chhattisgarh से जुड़ी कोई भी प्रश्न, समस्या या किसी सुझाव के लिए नीचे दिये गये COMMENT BOX में पूछ सकते है। जल्द ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।

  • UP Viklang Pension Yojana 2026 उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन sspy up gov.in

    UP Viklang Pension Yojana 2026 उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन sspy up gov.in

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    UP Viklang Pension Yojana 2026

    जरूरी सूचना  :- यूपी चुनाव के दौरान बीजेपी ने दिव्यंगों की पेंशन बढ़ाकर 1500 रु प्रति माह करने की घोषणा की थी। यही बात उन्होने अपने संकल्प पत्र मे भी लिखी “हम दिव्यंगों की पेंशन बढ़ाकर 1500 रु / माह करेंगे” देश के बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 1500 रुपये मदद के लिए दिए जाएंगे. ये राशि लाभार्थी के खाते मे तीन महीने के लिए दो किस्त में सीधे दी जाएगी। इसका फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा। विकलांग पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पेज पर दी गयी है

    इसे भी देखे :- UP Ration Card List 2026

    उत्तर प्रदेश सरकार ने up viklang pension yojana 2016 में घोषणा की थी राज्य सरकार ने एकीकृत पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in के माध्यम से विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस योजना Viklang Pension Yojana uttar pradesh के तहत आवेदक जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उसे सरकार द्वारा पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी.  विकलांग योजना के तहत शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सरकार 1500/-रूपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। विकलांग पेंशन योजना यूपी ऑनलाइन आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए हैं

    UP Viklang Pension Yojana Form | विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन 2026

    राज्य सरकार ने विकलांग लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। सरकार 40% विकलांग आवेदक को 1500/- प्रतिमाह प्रदान करेगी। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते है. तो आपको यहाँ से सभी जानकारी प्राप्त हो जायेगी लेकिन आवेदन करने से पहले आपको जरुरी जानकारी पता होनी चाहिए. पूरी स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया नीचे दी गयी है।

    विकलांग पेंशन योजना की पात्रता क्या है और कौन आवेदन कर सकता है :-

    • विकलांग को उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक की आयु 18 साल से 28 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
    • आवेदक को 40% विकलांग होना चाहिए, इसका मतलब है कि वह अपने शरीर में 40% से कम शारीरिक विकलांगता नहीं होना चाहिए।
    • अपंग आवेदक की पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
    • ऐसे व्यक्ति जो पुराने पेंशन, विधवा पेंशन या कोई अन्य पेंशन जैसी कोई पूर्व पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।
    • यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है इस पेंशन के लिए योग्य नहीं है।
    • विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।

    दिव्यांग एवं कुष्ठा पेंशन पेंशन योजना पात्रता

      पात्रता   दिव्यांग पेंशन   कुष्ठा पेंशन
      आयु:   न्यूनतम 18, अधिकतम 150   न्यूनतम 1 , अधिकतम 150
      आय   ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460   ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460
      दिव्यांगता/ कुष्ठा प्रतिशत   न्यूनतम 40 , अधिकतम 100   न्यूनतम 1 , अधिकतम 100
      आय   ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460   ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460
      पेंशन   यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है   यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है
     मासिक अनुदान की धनराशि   Rs 500   Rs 2500
      प्रपत्र अपलोड  आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो
    . आवेदक का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
    आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
    ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव व शहरी क्षेत्र की दशा में बैंक पासबुक की छाया-प्रति
    आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो
    आवेदक का कुष्ठ प्रमाण पत्र
    . आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
    ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव व शहरी क्षेत्र की दशा में बैंक पासबुक की छाया-प्रति

    विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे:–  ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में आवेदक जिला विकलांग कल्याण अधिकारी या उपजीलाधिकारी के द्वारा होगी तो उनको आवेदन कर सकते है। सभी योग्य आवेदक आधिकारिक वेबसाइट sspy -up.gov.in के माध्यम से भी अपने आवेदन पत्र भर सकते हैं। जिसके पश्चात जिला दिव्यांगजन सशस्तिकरण अधिकारी के द्वारा सत्यप्न होगा और पत्र आवेदको को ही लाभी मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी जानकारी यहाँ दी गयी है. नीचे दिए गए निर्देशों का ठीक से पालन करे और आवेदन पत्र में सही जानकारी भरे.

    UP Viklang Pension Yojana From | विकलांग पेंशन योजना यूपी ऑनलाइन पंजीकरण

    • सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा। लिंक नीचे दी गयी है।
    • होमपेज पर कई प्रकार के विकल्प होंगे आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन लिंक पर क्लिक करना होगा जो की नीचे फोटो मे दर्शाया गाय है।

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    • जैसे ही आप Divyang Kushtavstha Yojana लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ विकल्प दिखेंगे। 1-दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना 2 – योजना के विषय में 3- आवेदन का प्रारूप 4 -ऑनलाइन आवेदन करें 5- आवेदक लॉगिन 6 – पात्रता

    up viklang pension yojana form

    • ऊपर फोटो मे बताए अनुसार अब उम्मीदवार को “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करना होगा ।
    •  जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेगे आपके सामने UP Viklang Pension Form खुल जाएगा जो कुछ नीचे दिये फोटो के जैसा होगा।

    UP Viklang Pension Yojana  2024 Apply Online

    •  विकलांग पेंशन योजना UP Viklang Pension Yojana दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग / कुष्ठा पेंशन हेतु आवेदन-पत्र खुलने पर आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी
    • व्यक्तिगत विवरण मे :- आपको अपना जनपद, नगरीय ग्रामीण तहसील, आवेदक का नाम (नाम जो आधार कार्ड पर अंकित हो ) लिंग,  जन्म तिथि, पिता / पति का नाम,  श्रेणी , मोबाइल न०, पूरा पता,
    • बैंक विवरण मे:- बैंक का नाम , बैंक शाखा का नाम, खाता संख्या, आई0 एफ0 एस0 कोड
    • आय का विवरण मे :- तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय-प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय-प्रमाण पत्र क्रमांक,
    • दिव्यांगता के विवरण मे :- दिव्यांगता का प्रकार, दिव्यांगता का प्रतिशत, दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी तिथि, क्या यूनिक दिव्यांग आईडी(UDID) कार्ड अगर उपलब्ध है तो अपलोड करें
    • अन्य दस्तावेज़ विकल्प मे :- अपलोड रंगीन पासपोर्ट के आकार की फोटो , अपलोड जन्मतिथि / आयु प्रमाण पत्र , दिव्यांगता प्रमाण अपलोड करें
    • आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें और Declaration वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करे। फिर नीचे केपचा कोड  भरे और  Submit बटन पर क्लिक करें।

    Uttar Pradesh Viklang Pension Scheme List 2026

    जरूरी सूचना:– UP Viklang Pension Yojana Form को सबमिट करने से पहले अपनी दी गयी जानकारी को ठीक से चेक जरूर करें। क्योकि गलत जानकारी की वजह से आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। और आपको फिर उसे सही करवाने मे समय भी लग सकता है।

    यूपी विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे

    विकलांगता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र  डाउनलोड करे

    विकलांगता पेंशन योजना की अधिक जानकारी के लिए यहा क्लिक करे

    आवेदन की स्थिति जानने के लिए यहा क्लिक करे

    यूपी विकलांग पेंशनर सूची 2026 व पिछले वर्षो की लिंक नीचे उपलब्ध है

    Viklang Pension Yojana – पेंशनर सूची (2023-24)

    UP Viklang Pension Yojana –  पेंशनर सूची (2022-23) 

    Viklang Pension Yojana –  पेंशनर सूची (2021-22)

    UP Viklang Pension Yojana – पेंशनर सूची (2020-21)

    Viklang Pension Yojana – पेंशनर सूची (2019-20)

    UP Viklang Pension Yojana – पेंशनर सूची (2018-19)

    Viklang Pension Yojana – पेंशनर सूची (2017-18)

    UP Viklang Pension Yojana – पेंशनर सूची (2016-17)

    Viklang Pension Yojana – पेंशनर सूची (2015-16)

    विकलांग योजना Viklang Pension Yojana Uttar Pradesh से संबन्धित प्रश्नो के लिए कॉल करे समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर: 18004190001

    भाग्यलक्ष्मी योजना यूपी 50,000 रुपये सहायता राशि आवेदन करे.

    दिव्यंगों के लिए भरण पोषण अनुदान विकलांगता पेंशन योजना के रूप मे प्रदेश के 40% या उस से अधिक की दिवयांगता वाले दृष्टिबधित मूक बधिर मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जिनके जीवन यापन को कोई उचित साधन न हो उन्हे लाभ दिया जाता है 18 से 28 वर्ष की उम्र के बीच उत्तर प्रदेश आवेदक पेंशन के लिए पात्र हैं। उत्तर प्रदेश के निवासी आवेदक इस योजना के लिए पात्र हैं। सरकार लाभार्थियों के बैंक खातों को सीधे पेंशन राशि का हस्तांतरण करेगी।

    विकलाग पेंशन योजना (Viklang Pension Yojana UP) की  वैबसाइट

    कृपया कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखें हम आपको समस्याओं के बारे में उत्तर दे सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों को जल्द हल करने की कोशिश करेंगे

  • Maa Bhoomi Telangana Bhulekh Land Records Adangal ROR 1B

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    Maa Bhoomi  | तेलंगाना भूलेख | Telangana Land Record

    प्रिय मित्रों तेलंगना सरकार समय समय पर अपने राज्य के लोगो के लिए तरह तरह की सुविधाए जारी करता हे। इसी तरह Telangana bhulekh जारी किया हे जी हा अब लोग अपने से जुडी किसी जानकारी को घर बैठकर प्राप्त कर सकता हे साथ ही किसान भाई अब अपने खेत जमीन प्लॉट आदि की खाता खतौनी की जानकारी नकल प्रीतिलिपि के साथ डाउन्लोड कर सकते हे।

    अक्सर Maa Bhoomi Telangana से संबन्धित कागजातों कि नकल प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयो के चक्कर लगाने पड़ते हे। भू अभिलेखगार के पास जाते है इस प्रकार कि बहुत सारी परेशानियाँ आती है। लकीन अब आप dharani telangana land record का प्रयोग करके आसानी से भूलेख संबंधी कामो को निपटा सकते हो। और इसके अलावा आप भूलेख कि जानकारी telangana pahani & RoR 1B के द्वारा भी ले सकते है।

    Telangana Bhulekh | Dharani Telangana Land Record

    यहाँ Telangana Maa Bhoomi Online Land Record पोर्टल ऑनलाइन सर्विस द्वारा तेलांगाना के सभी जिला, विभाजन, मंडल एवं गाँव के भूलेख की जानकारी ले सकते हे जो की इस प्रकार हे।

    • Telangana bhulekh के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट के इस लिंक dharani. telangana.gov.in को Open करना होगा।
    • लिंक Open होने के बाद दिये गए पेज में Land status विकल्प को खोजकर उसपर Click करना होगा।
    • इसके बाद आपको भूलेख भूमि की जानकारी अनुसार District, Division, Mandal, Village विकल्पों चयन कर भूमि के Khata no/Survay no संख्या का चयन करना होगा।

    Maa Bhoomi Telangana Bhulekh Land Records

    • अब आपको दिये गए cepcha code को दिये गए सामने विकल्प में दर्ज करके Get Details पर Clik करना है।

    Telangana Bhulekh ROR 1B

    Get Details विकल्प पर Clik करने के बाद नीचे दी गयी भूलेख (Telangana pahani) की नकल प्रतिलिपि जानकारी को View/Download कर सकते है।

    तेलंगाना भूलेख के लाभ | Benefits of Telangana Bhulekh Portal

    • पहला अब लोगो को सरकारी कार्यालया के चक्कर नही लगाने पड़ेंगे।
    • आधिकारिओ को दी जाने वाली घूस व फिजूल के खर्चों से बचंगे।
    • भूमि लेनदेन संबंधी जानकारी (खरीदना, बेचना, गिरवी रखना आदि) बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक कोर बैंकिंग समाधान के रूप में इसी तरह की लाइनों में वास्तविक समय के आधार पर हितधारकों को सूचित किया जा सकेगा।और कीमती समय की बचत होगी।

    यह भी पढ़ें:- Telangana Ration Card List 2026 तेलंगाना राशन कार्ड गाँव/ जिलवार सूची और स्थिति

    उम्मीद है की हमारे द्वारा जो दी गयी प्रक्रिया है। वह आपको जमीन से जुड़े भूलेख के दस्तावेजों की नकल प्रीतिलिपि को देखने मे सुविधा प्रदान करेगी इस प्रक्रिया का प्रयोग करके सरलता से maa bhoomi portal telangana की जानकारी ले सकते है।

    Telangana Pahani से संबन्धित अधिक जानकारी के लिये आप इस पते पर संपर्क कर सकते हे। –

    O/o Chief Commissioner of Land Administration Telangana State,

    Opp: Annapurna Hotel, Nampally Station Road,

    Abids, Hyderabad-500001 Tel: 040-23200027

    आप इस पेज Maa Bhoomi Telangana से संबन्धित अतिरिक्त जानकारी या समस्या के लिये हमरे COMMENT BOX लिखकर पूछ सकते है। हमे आपकी सहायता करके बहुत खुशी होगी।

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    नई अपडेट:- सरकार ने राइट टु रिपेयर पोर्टल जारी करके फ्रिज, टीवी, मोबाइल और अन्य उपकरण की मरम्मत कराना आपके लिए आसान कर दिया है। अब कंपनी कोई बहाना नहीं बना सकती। इस लेख मे आपको पोर्टल के बारे मे पूरी जानकारी और उदाहरण के जरिये उसकी प्रक्रिया बताई गयी है। नीचे पूरी जानकारी देखे।

    यह भी देखे :- प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 – 24 आवेदन फार्म pmaymis gov.in

    यह भी देखे :- PACL Refund Form Pdf Download पर्ल्स धन वापसी फॉर्म तहसील मे जमा करें

    वह दिन गये जब आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठीक करवाने के लिए एक अधिकृत वर्कशॉप जाना पड़ता था और कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food, and Public Distribution) ने इस मुद्दे को हल करने और इसे अधिक उपभोक्ता-अनुकूल बनाने के लिए Right to Repair पोर्टल लॉन्च किया है। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेल्फ रिपेयर मैनुअल और अधिकृत थर्ड-पार्टी रिपेयर प्रोवाइडर्स की विवरण देता है, जिससे ग्राहकों को अपने लैपटॉप, उपकरण को अन्य किसी लोकल दुकान पर बिना वारंटी खत्म की चिंता किए बनवा सकते हैं। पोर्टल में चार क्षेत्र शामिल हैं: कृषि उपकरण, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और ऑटोमोबाइल उपकरण।

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    राइट टू रिपेयर एक ऐसा अधिकार है जिसके तहत ग्राहकों को उनके मोबाइल, लैपटॉप या कार जैसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रिपेयरिंग के लिए संबंधित ब्रांड के ऑफिशियल सर्विस सेंटर के अलावा दूसरे सर्विस सेंटरों में भी जाने का अधिकार होता है। इस अधिकार के तहत, ग्राहकों को उनके उपकरण की रिपेयरिंग के लिए जो भी पुर्ज़े और सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, वे ब्रांड द्वारा आप्रोव्ड सर्विस सेंटरों द्वारा उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यह अधिकार ग्राहकों को उनके उपकरणों की रिपेयरिंग में उचित मूल्य और विश्वसनीय सेवा की भी गारंटी देता है।

    सवाल: क्या है ये राइट टु रिपेयर पोर्टल?  righttorepairindia.gov.in

    जवाब: मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने राइट टू रिपेयर पोर्टल बनाया है। Right to Repair (राइट टू रिपेयर) का मतलब होता है कि उपभोक्ताओं को उनके खरीदे गए उत्पादों की मरम्मत और रिपेयरिंग कराने का अधिकार होता है। यह उन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सुविधा है जो अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत के लिए अधिकृत सर्विस सेंटर जाने के लिए उदास हो जाते हैं या जो वारंटी के समय समाप्त हो चुकी हैं। Right to Repair पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उपभोक्ताओं को अधिकृत थर्ड-पार्टी रिपेयर प्रोवाइडर्स की जानकारी और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इसे उपभोक्ताओं के लिए एक अधिकार के रूप में देखा जा सकता है, जो उन्हें अपने उत्पादों की रिपेयरिंग और मरम्मत के लिए अधिक विकल्पों के साथ लोकल दुकानों में जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

    सवाल: Right To Repair Portal India लॉन्च करने के पीछे क्या वजह है?

    जवाब: सरकार ने राइट टू रिपेयर पॉलिसी के तहत एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है “राइट टू रिपेयर”। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए एक संरचित मंच उपलब्ध करवाना है। इससे कस्टमर बेवकूफ बनने से बच सकते हैं और ई-कचरा को कम करने में मदद मिल सकती है। इस पोर्टल के माध्यम से उपयोगकर्ता स्वयं या नजदीकी सर्विस सेंटर से उनके उपकरणों के रिपेयर और मेंटेनेंस से संबंधित सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

    Right To Repair India Portal Official Website:- righttorepairindia.gov.in

    सवाल: राइट टू रिपेयर पॉलिसी क्या होती है और इसका महत्व क्या है?

    जवाब: राइट टू रिपेयर पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अनुसार कंपनियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को खराब होने पर ग्राहकों को उनकी मरम्मत या रिपेयर करवाने का अधिकार होता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत, जब कंपनियों द्वारा बनाए गए उत्पादों में कोई खराबी आती है तो ग्राहक उन्हें सर्विस सेंटर में रिपेयर करवा सकते हैं या फिर उन्हें खुद रिपेयर करने की अनुमति दी जाती है। इसके लिए, कंपनियों को उन उत्पादों के रिपेयर और मरम्मत के लिए जरूरी सामान और सेवा का प्रदान करना होता है।

    सवाल: किन देशों में है राइट टु रिपेयर पॉलिसी?

    जवाब: राइट टू रिपेयर पॉलिसी विभिन्न देशों में लागू है। इसमें से कुछ प्रमुख देश अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल हैं। इन देशों में, लोगों को उनकी खरीदारी के प्रोडक्ट को सफाई, मरम्मत या अपग्रेड करवाने का अधिकार होता है। इससे उनकी मेहनत की कमाई बचाई जाती है और ई-कचरे से पर्यावरण को नुकसान होने से भी रोका जाता है।

    सवाल:  righttorepairindia.gov.in पोर्टल के तहत किस ब्रांड के सामान रिपेयर करा सकते हैं?

    जवाब: इस पोर्टल के तहत कोई विशेष ब्रांड नहीं है जिसे रिपेयर कराया जा सकता है। सरकार ने राइट टू रिपेयर अधिनियम के तहत एक मानक तैयार किया है, जिसमें रिपेयर और पुनर्निर्माण के लिए सामान के डिजाइन, इंजीनियरिंग और मूल्य की जांच की गई होती है। इसलिए, इस पोर्टल के माध्यम से आप कुछ भी सामान रिपेयर करा सकते हैं जिसमें आपको अपने सामान की जानकारी भरनी होगी और आपको संबंधित कंपनी से संपर्क करने की अनुमति दी जाएगी।

    How to Use Right To Repair Portal India

    जरूरी सूचना :-  दोस्तो, पोर्टल पर सभी ब्रांड की प्रक्रिया कुछ कुछ अलग हो सकती है। हमने यहा सेमसंग ब्रांड का उदाहरण लिया है अगर आपको अन्य किसी ब्रांड या उपकरण की शिकायत करनी है और आपको कोई समस्या आ रही है या कोई जानकारी चाहते है तो आप नीचे कमेन्ट लिखे हम जल्दी ही आपकी पूरी सहायता करेंगे।

    सवाल: राइट टु रिपेयर पोर्टल का उपयोग करने की प्रक्रिया क्या है।

    इस पोर्टल का यूज करने के लिए, सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा। फिर होमपेज पर आपको अलग-अलग प्रोडक्ट सेक्टर दिखाई देंगे, जिस प्रोडक्ट के रिपेयर की जानकारी चाहिए, उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे सैमसंग मोबाइल फोन के उदाहरण से समझाया जा सकता है।

    • आप Right To Repair Portal Official Website होमपेज पर जाकर प्रोडक्ट सेगमेंट में जाएं और सैमसंग पर क्लिक करें।
    • वहाँ आपको गैलेक्सी S23/S23+, गैलेक्सी Z और गैलेक्सी A की सूची दिखाई देगी।

    Right To Repair Portal Official Website righttorepairindia.gov.in राइट टु रिपेयर पोर्टल

    Right To Repair India righttorepairindia gov in

    • गैलेक्सी A के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन सेक्शन के तहत प्रोडक्ट डिटेल और रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक लिंक दिखेगा।
    • उस पर क्लिक करने के बाद Right To Repair Portal पर एक नया फॉर्म खुलेगा,
    • जिसमें आपको अपनी डिटेल भरनी होगी या फिर Gmail ID से लॉग इन करना होगा। इस तरह आपका अकाउंट क्रिएट होगा।
    • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको प्रोब्लम वाले प्रोडक्ट को चुनना होगा।
    • इसके बाद आपको उस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर दर्ज करना होगा। जब आप यह करेंगे, तो वह सीरियल नंबर वेरिफाई होगा और प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसके बाद, आपको मॉडल कोड डालना होगा और रजिस्टर पर क्लिक करना होगा।
    • जब आपका एप्लिकेशन रजिस्टर हो जाएगा, तो आपको कस्टमर सपोर्ट की डिटेल मिल जाएगी। इस प्रक्रिया के माध्यम से, आप सैमसंग कंपनी के कस्टमर सपोर्ट सेंटर से सीधे जुड़ सकते हैं
    • और अपने उत्पाद से संबंधित समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
    • यदि आपके साथ कोई समस्या होती है जैसे कि आपका फोन बंद नहीं हो रहा है या फिर यह लैपटॉप स्विच ऑन नहीं हो रहा है तो आप सीधे सैमसंग कस्टमर सपोर्ट से संपर्क कर सकते हैं।

    इस तरह से, Right To Repair India पर आपको अपने समस्या का समाधान मिल जाएगा और आप अपने उत्पाद का सही उपयोग कर सकेंगे।  righttorepairindia gov.in एक बहुत ही उपयोगी सेवा है, जिसका इस्तेमाल आप अपने संबंधित उत्पाद के साथ हुई समस्याओं का समाधान पाने में कर सकते हैं। यह नया है इसलिए कुछ ही ब्रांड जुड़े हुए हैं, लेकिन धीरे-धीरे सभी बड़े ब्रांड्स इसमें जुड़े जाएंगे। इसलिए, यदि आप किसी अन्य ब्रांड के उत्पाद का उपयोग करते हैं, तो आपके उत्पाद से संबंधित समस्या होने पर आप इस सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

    सवाल: क्या राइट टू रिपेयर पोर्टल पर चीजें मुफ्त में रिपेयर कराई जा सकती हैं?

    जवाब: यदि आपके प्रोडक्ट की वारंटी है तो आप उसे उसी आधार पर मुफ्त में रिपेयर करवा सकते हैं। लेकिन, यदि वारंटी की समय सीमा समाप्त हो गई है, तो आपको मरम्मत के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

    सवाल: किसी प्रोडक्ट को लोकल मार्केट के मैकेनिक या इंजीनियर से बनवाने की स्थिति में कंपनी सर्विस सेंटर इसे रिपेयर करने से मना कर सकती है?

    जवाब: यदि प्रोडक्ट की वारंटी समाप्त हो चुकी हो तो कंपनी को उसे रिपेयर करने से मना करने का अधिकार होता है। लेकिन यदि प्रोडक्ट में कोई गलती नहीं हुई है और वारंटी अभी भी चल रही है तो आप उसे कंपनी के सर्विस सेंटर में रिपेयर करवा सकते हैं। इससे पहले आपको वारंटी की शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि कुछ वारंटी केवल कंपनी के सर्विस सेंटर में रिपेयर करवाने की शर्त रखती हैं।

    सवाल: अगर राइट टु रिपेयर पोर्टल पर जाने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है, तो आप शिकायत कैसे करेंगे ?

    राइट टु रिपेयर पोर्टल  righttorepairindia.gov.in के नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और अपनी शिकायत को बताएं। आपको इस नंबर पर विस्तार से जानकारी मिलेगी कि आप अपनी शिकायत को कैसे हल कर सकते हैं। आप राइट टु रिपेयर के सेवा प्रदाता के साथ संपर्क कर सकते हैं और उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं।  यदि फिर भी आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ऑप्शन पर जाकर अपनी शिकायत को एक बार फिर सबमिट कर सकते हैं। इससे आपकी शिकायत को अधिक ध्यान दिया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान निकट भविष्य में हो सकता है।