UP Viklang Pension Yojana 2026 उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन sspy up gov.in

Viklang Pension Yojana Uttar Pradesh

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UP Viklang Pension Yojana 2026

जरूरी सूचना  :- यूपी चुनाव के दौरान बीजेपी ने दिव्यंगों की पेंशन बढ़ाकर 1500 रु प्रति माह करने की घोषणा की थी। यही बात उन्होने अपने संकल्प पत्र मे भी लिखी “हम दिव्यंगों की पेंशन बढ़ाकर 1500 रु / माह करेंगे” देश के बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 1500 रुपये मदद के लिए दिए जाएंगे. ये राशि लाभार्थी के खाते मे तीन महीने के लिए दो किस्त में सीधे दी जाएगी। इसका फायदा लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा। विकलांग पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पेज पर दी गयी है

इसे भी देखे :- UP Ration Card List 2026

उत्तर प्रदेश सरकार ने up viklang pension yojana 2016 में घोषणा की थी राज्य सरकार ने एकीकृत पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in के माध्यम से विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस योजना Viklang Pension Yojana uttar pradesh के तहत आवेदक जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उसे सरकार द्वारा पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी.  विकलांग योजना के तहत शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सरकार 1500/-रूपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। विकलांग पेंशन योजना यूपी ऑनलाइन आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए हैं

UP Viklang Pension Yojana Form | विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन 2026

राज्य सरकार ने विकलांग लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। सरकार 40% विकलांग आवेदक को 1500/- प्रतिमाह प्रदान करेगी। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते है. तो आपको यहाँ से सभी जानकारी प्राप्त हो जायेगी लेकिन आवेदन करने से पहले आपको जरुरी जानकारी पता होनी चाहिए. पूरी स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया नीचे दी गयी है।

विकलांग पेंशन योजना की पात्रता क्या है और कौन आवेदन कर सकता है :-

  • विकलांग को उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 साल से 28 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
  • आवेदक को 40% विकलांग होना चाहिए, इसका मतलब है कि वह अपने शरीर में 40% से कम शारीरिक विकलांगता नहीं होना चाहिए।
  • अपंग आवेदक की पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • ऐसे व्यक्ति जो पुराने पेंशन, विधवा पेंशन या कोई अन्य पेंशन जैसी कोई पूर्व पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है इस पेंशन के लिए योग्य नहीं है।
  • विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।

दिव्यांग एवं कुष्ठा पेंशन पेंशन योजना पात्रता

  पात्रता   दिव्यांग पेंशन   कुष्ठा पेंशन
  आयु:   न्यूनतम 18, अधिकतम 150   न्यूनतम 1 , अधिकतम 150
  आय   ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460   ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460
  दिव्यांगता/ कुष्ठा प्रतिशत   न्यूनतम 40 , अधिकतम 100   न्यूनतम 1 , अधिकतम 100
  आय   ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460   ग्रामीण क्षेत्र Rs 46080 और शहरी क्षेत्र Rs 56460
  पेंशन   यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है   यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है
 मासिक अनुदान की धनराशि   Rs 500   Rs 2500
  प्रपत्र अपलोड  आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो
. आवेदक का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव व शहरी क्षेत्र की दशा में बैंक पासबुक की छाया-प्रति
आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो
आवेदक का कुष्ठ प्रमाण पत्र
. आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव व शहरी क्षेत्र की दशा में बैंक पासबुक की छाया-प्रति

विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे:–  ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में आवेदक जिला विकलांग कल्याण अधिकारी या उपजीलाधिकारी के द्वारा होगी तो उनको आवेदन कर सकते है। सभी योग्य आवेदक आधिकारिक वेबसाइट sspy -up.gov.in के माध्यम से भी अपने आवेदन पत्र भर सकते हैं। जिसके पश्चात जिला दिव्यांगजन सशस्तिकरण अधिकारी के द्वारा सत्यप्न होगा और पत्र आवेदको को ही लाभी मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी जानकारी यहाँ दी गयी है. नीचे दिए गए निर्देशों का ठीक से पालन करे और आवेदन पत्र में सही जानकारी भरे.

UP Viklang Pension Yojana From | विकलांग पेंशन योजना यूपी ऑनलाइन पंजीकरण

  • सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा। लिंक नीचे दी गयी है।
  • होमपेज पर कई प्रकार के विकल्प होंगे आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन लिंक पर क्लिक करना होगा जो की नीचे फोटो मे दर्शाया गाय है।

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  • जैसे ही आप Divyang Kushtavstha Yojana लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ विकल्प दिखेंगे। 1-दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना 2 – योजना के विषय में 3- आवेदन का प्रारूप 4 -ऑनलाइन आवेदन करें 5- आवेदक लॉगिन 6 – पात्रता

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  • ऊपर फोटो मे बताए अनुसार अब उम्मीदवार को “ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करना होगा ।
  •  जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेगे आपके सामने UP Viklang Pension Form खुल जाएगा जो कुछ नीचे दिये फोटो के जैसा होगा।

UP Viklang Pension Yojana  2024 Apply Online

  •  विकलांग पेंशन योजना UP Viklang Pension Yojana दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग / कुष्ठा पेंशन हेतु आवेदन-पत्र खुलने पर आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी
  • व्यक्तिगत विवरण मे :- आपको अपना जनपद, नगरीय ग्रामीण तहसील, आवेदक का नाम (नाम जो आधार कार्ड पर अंकित हो ) लिंग,  जन्म तिथि, पिता / पति का नाम,  श्रेणी , मोबाइल न०, पूरा पता,
  • बैंक विवरण मे:- बैंक का नाम , बैंक शाखा का नाम, खाता संख्या, आई0 एफ0 एस0 कोड
  • आय का विवरण मे :- तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय-प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय-प्रमाण पत्र क्रमांक,
  • दिव्यांगता के विवरण मे :- दिव्यांगता का प्रकार, दिव्यांगता का प्रतिशत, दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी तिथि, क्या यूनिक दिव्यांग आईडी(UDID) कार्ड अगर उपलब्ध है तो अपलोड करें
  • अन्य दस्तावेज़ विकल्प मे :- अपलोड रंगीन पासपोर्ट के आकार की फोटो , अपलोड जन्मतिथि / आयु प्रमाण पत्र , दिव्यांगता प्रमाण अपलोड करें
  • आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें और Declaration वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करे। फिर नीचे केपचा कोड  भरे और  Submit बटन पर क्लिक करें।

Uttar Pradesh Viklang Pension Scheme List 2026

जरूरी सूचना:– UP Viklang Pension Yojana Form को सबमिट करने से पहले अपनी दी गयी जानकारी को ठीक से चेक जरूर करें। क्योकि गलत जानकारी की वजह से आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। और आपको फिर उसे सही करवाने मे समय भी लग सकता है।

यूपी विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे

विकलांगता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र  डाउनलोड करे

विकलांगता पेंशन योजना की अधिक जानकारी के लिए यहा क्लिक करे

आवेदन की स्थिति जानने के लिए यहा क्लिक करे

यूपी विकलांग पेंशनर सूची 2026 व पिछले वर्षो की लिंक नीचे उपलब्ध है

Viklang Pension Yojana – पेंशनर सूची (2023-24)

UP Viklang Pension Yojana –  पेंशनर सूची (2022-23) 

Viklang Pension Yojana –  पेंशनर सूची (2021-22)

UP Viklang Pension Yojana – पेंशनर सूची (2020-21)

Viklang Pension Yojana – पेंशनर सूची (2019-20)

UP Viklang Pension Yojana – पेंशनर सूची (2018-19)

Viklang Pension Yojana – पेंशनर सूची (2017-18)

UP Viklang Pension Yojana – पेंशनर सूची (2016-17)

Viklang Pension Yojana – पेंशनर सूची (2015-16)

विकलांग योजना Viklang Pension Yojana Uttar Pradesh से संबन्धित प्रश्नो के लिए कॉल करे समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर: 18004190001

भाग्यलक्ष्मी योजना यूपी 50,000 रुपये सहायता राशि आवेदन करे.

दिव्यंगों के लिए भरण पोषण अनुदान विकलांगता पेंशन योजना के रूप मे प्रदेश के 40% या उस से अधिक की दिवयांगता वाले दृष्टिबधित मूक बधिर मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जिनके जीवन यापन को कोई उचित साधन न हो उन्हे लाभ दिया जाता है 18 से 28 वर्ष की उम्र के बीच उत्तर प्रदेश आवेदक पेंशन के लिए पात्र हैं। उत्तर प्रदेश के निवासी आवेदक इस योजना के लिए पात्र हैं। सरकार लाभार्थियों के बैंक खातों को सीधे पेंशन राशि का हस्तांतरण करेगी।

विकलाग पेंशन योजना (Viklang Pension Yojana UP) की  वैबसाइट

कृपया कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखें हम आपको समस्याओं के बारे में उत्तर दे सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों को जल्द हल करने की कोशिश करेंगे

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